सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कोयला वितरण नीति के तहत आवेदन आमंत्रित
पश्चिम सिंहभूम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिनका वार्षिक खपत 10,000 मीट्रिक टन तक है। उनके लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की नयी कोयला वितरण नीति 2007 के तहत झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड से कोयला प्राप्त करने के लिए शनिवार को आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इच्छुक उद्यमियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, जीएसटीआईएन प्रमाणपत्र, पिछले आकलन वर्ष का आयकर रिटर्न, बैंक प्रमाणपत्र (जिसमें आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर सत्यापित हो), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (झारखंड) की ओर से जारी सीटीओ, एमएसएमई कोकर,धनबाद द्वारा जारी क्षमता मूल्यांकन प्रमाणपत्र, पिछले तीन माह का बिजली बिल अथवा डीजल बिल (यदि जनरेटर सेट द्वारा संचालित हो), उद्यमी का ज्ञापन (उद्योग/उद्यम आधार), पिछले तीन वित्तीय वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय विवरण (केवल पुराने उद्यमों के लिए), स्वामित्व/साझेदार का कोई भी सरकारी पहचान पत्र (जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि), खाद्य उत्पाद,खाद्य तेल आदि के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस, कंपनी,पार्टनरशिप फर्म,एलएलपी के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरी के लिए बोर्ड संकल्प,अधिकार पत्र, साझेदारी फर्म,एलएलपी के लिए साझेदारी समझौता,एसोसिएशन के अनुच्छेद की नोटरीकृत प्रति, ईपीएफओ पंजीकरण विवरण (यदि लागू हो), किसी भी कोयला कंपनी से कोयला लिंक नहीं होने का स्वघोषणा पत्र तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिये जारी स्टॉक स्टेटमेंट संलग्न कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करें।
अधिकारियों ने सूचित किया है कि सभी आवेदनों की जांच के बाद पात्र उद्यमों को कोयला आवंटन का लाभ प्रदान किया जाएगा। अतः सभी इच्छुक उद्यमियों से समयावधि के भीतर आवेदन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।
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