22 जनवरी को मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित: डीएम

22 जनवरी को मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित: डीएम

रायबरेली-   शासनादेश के आलोक में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने आदेश दिये है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि में बन रहे मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के दिवस जनपद में संचालित सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडलशाप, भांग, ताड़ी, सी0एल0-2, एफ0 एल0-2/एफ0एल0 2बी, एफ0एल0-49, एफ0एल0-16,17 एवं एफ0एल0-09/09ए अनुज्ञापनों से सम्पूर्ण दिवस को मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी। उन्होंने कहा है कि इस बंदी के लिए लाइसेंसधारी किसी प्रतिकर या दावे का हकदार नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

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