25,000/- का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद
प्रतापगढ़। वादी निवासी सगरा सिटी रोड थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि दुकान पर परफ्यूम को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ युवक अपने साथियों के साथ अवैध असलहों से लैस होकर आए और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी एवं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया था । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर *मु0अ0सं0 649/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/109 (1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट* बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर से संबंधित 25000/- रुपये का इनामिया वांछित 01 अभियुक्त वैभव कुमार त्रिपाठी पुत्र अशोक कुमार त्रिपाठी निवासी सिधारी पट्टी प्रेमधर पट्टी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष को 01 अदद आलाकत्ल पिस्टल व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ उसके गांव सिधारी पट्टी प्रेमधर पट्टी के तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया ।
अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त पिस्टल के बारे में पूछताछ की गई तो बताया गया कि जिस पिस्टल से मेरे द्वारा फायर किया गया था घटना के बाद उस पिस्टल और कारतूस को मैंने किशुनदासपुर पुल के पास मन्दिर के पीछे झाड़ में मिट्टी के नीचे छुपा कर रखा हूं और पुलिस से बच कर भाग रहा था । अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद आलाकत्ल पिस्टल व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किये गये, जिसके संबंध में अभियोग उपरोक्त में *धारा 3/25 आर्म्स एक्ट* की बढोत्तरी की गई ।
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लेखक के बारे में
ब्रजेश त्रिपाठी को पत्रकारिता क्षेत्र में 35 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने समाचार लेखन और संपादन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में वह ‘तरुणमित्र’ में उप्र के प्रतापगढ़ जनपद के व्यूरो प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं।
