जिले की एक अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

प्रत्येक पर 36000 रुपए अर्थ दंड लगाया

 जिले की एक अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

कौशाम्बी। जिले की एक अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 36000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार कोखराज थाना के सामने से भरवारी जाने वाले मार्ग पर अंग्रेजी और देसी शराब के दो सेल्समैन शिव प्रकाश त्रिपाठी वा राजेंद्र जयसवाल की 23 जुलाई 2020 की रात्रि में हत्या कर दी गई थी इस मामले में राजेंद्र के पुत्र अनुज कुमार जायसवाल निवासी निहालपुर संयारा मीठेपुर थाना सैनी द्वारा 24 जुलाई को कोखराज थाना में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कोखराज गांव निवासी रंजीत कुमार उर्फ रंगबाज एवं गयादीन को दोहरे हत्या में शामिल पाया और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया उन्होंने जुर्म को कुबूल किया पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पाससे दोनों शराब की दुकानों की चाबी एवं आला कत्ल औजार बरामद किया विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई ए डीजे प्रथम की अदालत में शुरू हुई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के पारसीलन के उपरांत अदालत ने अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ रंगबाज वा गया दीन को दोहरे हत्या का दोषी पाया जिस पर जज राकेश कुमार ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर ₹36000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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