पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या मामले में दो आरोपिताें को हुई आजीवन कारावास की सजा

पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या मामले में दो आरोपिताें को हुई आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज। उतरांव थाने की पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या मामले के दो आरोपितों को पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।  उन्होंने बताया कि जनपद के उतरांव थाने में वर्ष 2017 में उतरांव थाने के बलरामपुर गांव निवासी प्रवीण कुमार पुत्र दयाराम और अरविन्द कुमार उर्फ शिवम पुत्र अशोक कुमार के खिलाफ धारा 302,377 भारतीय दण्ड संहिता व 5/6 पॉक्सो व 3(2)(v) एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।  उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत उतरांव थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी और कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी महिला रूबी सिंह, थाने का पैरोकार सिपाही राम बिलास चौहान और एडीजीसी सविता पाठक की प्रभावी पैरवी से न्यायालय में उक्त आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध करने में कामयाबी पायी।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या 2 प्रयागराज ने धारा-302,377 भारतीय दण्ड संहिता व 5/6 पॉक्सो व 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट के 2 अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र दयाराम और अरविन्द कुमार उर्फ शिवम पुत्र अशोक कुमार को धारा-302 में आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा-377 में 10-10 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

 

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