29 सितम्बर तक जनपद में धारा 163 प्रभावी
बदायूं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में आगामी पर्वों, त्योहारों एवं विभिन्न परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए शांति, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश 31 जुलाई से 29 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में श्रावणमास, स्वतंत्रता दिवस, ईद-उल-मिलाद (बारावफात), रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा एवं अनंत चतुर्दशी सहित विभिन्न पर्वों तथा परीक्षाओं के मद्देनजर यह आदेश लागू किया गया है। आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे तथा धार्मिक आयोजनों के लिए पूर्वानुमति एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा तथा परीक्षा केन्द्रों में मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाना निषिद्ध होगा। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा परीक्षा संबंधी गोपनीय सामग्री के अवैध प्रकाशन एवं वितरण पर भी रोक रहेगी। उन्होंने जनसामान्य से जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करते हुए शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले शारिक नसीर वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ के बदायूं ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर ज़मीनी पकड़ और तथ्यपरक कवरेज के साथ वह लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
