पटाखा दुकानों की सघन चेकिंग, सुरक्षा मानकों के पालन के दिए निर्देश
एसडीएम व सीओ ने किया पटाखा दुकानों का निरीक्षण
उतरौला (बलरामपुर)। उपजिलाधिकारी उतरौला व क्षेत्राधिकारी उतरौला द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना को0 उतरौला क्षेत्र में आतिशबाजी व पटाखा दुकानों की सघन चेकिंग की गई; अग्निशमन एवं सुरक्षा मानकों के पालन हेतु दिए गए आवश्यक निर्देश।
उपजिलाधिकारी उतरौला योगेन्द्र शरण शाह, क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ0 जितेन्द्र कुमार मय फायर सर्विस टीम द्वारा सोमवार को थाना को0 उतरौला क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा गांधीनगर में आतिशबाजी एवं पटाखा दुकानों का सघन निरीक्षण एवं चेकिंग की गई।
दुकान के पटाखा बिक्री व भंडारण से संबंधित जारी वैध लाइसेंसों की सूक्ष्मता से जांच की गई तथा लाइसेंस में उल्लिखित निर्धारित मात्रा का मिलान किया गया। पटाखा विक्रेता की दुकान पर पर्याप्त संख्या में कार्यकारी अग्निशामक यंत्र पानी की व्यवस्था तथा बालू/रेत से भरी बाल्टियों की उपलब्धता को परखा गया। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध दोहराते हुए, शासन द्वारा चिन्हित खुले व सुरक्षित स्थलों पर ही मानक अनुसार दुकानें लगाने के निर्देश दिए गए।
दुकान पर किसी भी स्थिति में बाल श्रमिकों न रखने तथा दुकान परिसर के आसपास धूम्रपान/अग्नि संबंधी गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित रखने हेतु सचेत किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी ललिया द्वारा पटाखा व्यवसायी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बिना वैध लाइसेंस अथवा लाइसेंस नवीनीकरण के बिना पटाखों का क्रय-विक्रय या भंडारण करना कानूनन अपराध है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम एवं सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
