डीएम ने सांसद निधि की धनराशि के गबन को ले धनराशि की वसूली एवं प्राथमिकी दर्ज कराने के दिये निर्देश
संत कबीर नगर, 21 जून 2025(सू0वि0)।* जिलाधिकारी आलोक कुमार द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, ए०वी०एम० इण्टर कालेज मटिहना तितौवा, खलीलाबाद व प्रबन्धक/प्रधानाचार्य कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मन्दिर हरिहरपुर संतकबीर नगर को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत सांसद के प्रस्ताव पर स्वीकृत परियोजना पर बिना कार्य कराये निधि का गबन करने के आरोप में उक्त विद्यालयों से गबन की गई धनराशि की वसूली/भू-राजस्व के माध्यम से वसूली एंव प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, ए०वी०एम० इण्टर कालेज मटिहना तितौवा, खलीलाबाद, संतकबीर नगर को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत सांसद राज्यसभा सकलदीप राजभर के प्रस्ताव पर स्वीकृत परियोजना पर बिना कार्य कराये रू0 42.00 लाख के सापेक्ष रू0 41.50 लाख धनराशि का आहरण किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के स्तर से अन्तिम नोटिस देते हुए एक सप्ताह में पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, परन्तु अभी तक प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया गया। अन्तिम नोटिस मे यह उल्लेख किया गया था कि समय से आख्या/पक्ष प्राप्त न होने की स्थिति में शासकीय राजस्व की क्षति एंव बिना कार्य के भुगतान की गयी धनराशि को गबन मानकर भू राजस्व की भॉति वसूली कार्यवाही करते हुए मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त की जांच त्रिसदस्यीय समिति से विद्यालय द्वारा कराये गये निमार्ण का स्थलीय सत्यापन कराया गया। समिति द्वारा दिनांक 1.03.2025 को आख्या दी गई कि प्रस्तावित स्थल पर कोई कार्य नही हुआ है। समिति की आख्या से स्पष्ट है कि विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा बिना कार्य कराये फर्मों को दुरभिसंधि कर रू0 41,50,000.00 का गबन किया गया है. तथा भुगतान की गई धनराशि जी०एस०टी० एवं आयकर की कटौती कर जमा न किये जाने से शासकीय राजस्व की क्षति की गई है।
इसी प्रकार प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ए०वी०एम० इण्टर कालेज मटिहना तितौवा खलीलाबाद संतकबीर नगर के द्वारा ही सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत सांसद लोकसभा संसदीय क्षेत्र- संतकबीर नगर के प्रस्ताव पर स्वीकृत परियोजना पर बिना कार्य कराये रू० 8.00 लाख के सापेक्ष रू0 7.55 लाख धनराशि का आहरण किये जाने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी के स्तर से अन्तिम नोटिस देते हुए एक सप्ताह में पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, परन्तु अभी तक प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
एक अन्य विद्यालय कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मन्दिर हरिहरापुर संतकबीर नगर के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत मा० सांसद राज्यसभा सकलदीप राजभर जी के प्रस्ताव पर स्वीकत परियोजना पर बिना कार्य कराये रु० 10.00 लाख के सापेक्ष रू० 09.50 लाख धनराशि का आहरण किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के स्तर से अन्तिम नोटिस देते हुए एक सप्ताह में पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, परन्तु अभी तक प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिलाधिकारी ने सांसद निधि के धनराशि को उक्त विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा गबन करने के मामले को गम्भीरता से लेते हुए उक्त विद्यालयों से गबन की गई धनराशि की वसूली भू राजस्व के माध्यम से वसूली एवं प्राथमिकी दर्ज कराने, वेण्डर द्वारा बिना सामग्री आपूर्ति किये विद्याालय से दुरभिसंधि कर गबन में सहयोग किये जाने हेतु प्राथमिकी दर्ज कराने तथा विद्यालय के मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया है।
*सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।*
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