ग्रीन गैस कंपनी नहीं मानती डीएम का आदेश, कर दी रोड कटिंग!
इंदिरानगर सेक्टर 12 में कंपनी की ओर करायी गय रोड कटिंग
- मानसून के दौर में डीएम ने रोड कटिंग पर लगा रखी है रोक
- ग्रीन गैस के खिलाफ नगर निगम गाजीपुर थाने में दर्ज कराएगा एफआईआर
लखनऊ। राजधानी के इंदिरा नगर इलाके में मानसून के समय रोड कटिंग पर नगर निगम ने ग्रीन गैस लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए गाजीपुर थाने में शिकायत की दी है। जानकारी के मुताबिक शालीमार गार्डन इंदिरा नगर सेक्टर-12 में ग्रीन गैस लिमिटेड की तरफ से रोड कटिंग की जा रही थी जबकि जनहित को ध्यान में रखते हुए मानसून आने के बाद डीएम ने रोड कटिंग पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन कर निजी कंपनी की तरफ से सड़क खोदी जा रही थी।
इस पर नगर निगम के जोन-7 के अधिशासी अभियंता की तरफ से कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई है। नगर निगम जोन-7 के अधिशासी अभियंता ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा कि 25 जुलाई को निरीक्षण के दौरान शालीमार गार्डन, सेक्टर-12, इंदिरा नगर में ग्रीन गैस लिमिटेड द्वारा केबिल डालने के लिए सड़क की कटिंग की जा रही थी। कंपनी ने बिना सूचना और बिना अनुमति के सड़क काटकर नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इस पर नगर निगम ने तत्काल काम को रुकवा दिया।
अधिशासी अभियन्ता ने थाना प्रभारी से कहा कि ग्रीन गैस लिमिटेड, फॉच्यूर्ना टावर, द्वितीय तल, 10, राणा प्रताप मार्ग के परियोजना प्रबंधक के खिलाफ डीएम के आदेशों को नहीं मानने और अवैध तरीके से रोड कटिंग करने पर मुकदमा दर्ज किया जाए।
वहीं, नगर निगम के जोन-7 की तरफ से नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त और ग्रीन गैस लिमिटेड को भी पत्र भेजा गया है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि बरसात में सड़क कटने से जलभराव और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस तरह के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस प्रकरण पर तरूणमित्र टीम ने जब जोन सात के जोनल अफसर विकास सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि इस संबंध एक्सईएन से पूरी जानकारी ले सकते हैं।
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लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
