लखनऊ। अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब एकल आवासीय (लो-राइज) भवनों को छोड़कर सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराने से पहले भवन स्वामी को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बंधी नोटरीकृत शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को इस बाबत आदेश जारी किये हैं। जिन भवनों के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी अनिवार्य नहीं है, वहां भी न्यूनतम फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए भवन स्वामी/आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र जमा करना होगा।
एलडीए मुख्यालय में इन शपथ पत्रों का अलग रजिस्टर तैयार किया जाएगा और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट एलडीए सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। एलडीए वीसी ने सभी जोनल अधिकारियों को व्यापक जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शहर के उन भवनों की विशेष जांच होगी, जहां बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। जांच के दौरान फायर सेफ्टी व्यवस्था, बेसमेंट के उपयोग और पार्किंग व्यवस्था का सत्यापन किया जाएगा। भवन स्वामियों से इस सम्बंध में शपथ पत्र भी लिया जाएगा।
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।