त्यौहारो,परीक्षाओ को देखते हुए जनपद में धारा-163 लागू
बस्ती - अपर जिला मजिस्टेªट ज्ञानचन्द्र गुप्ता ने जनपद में शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के अन्तर्गत आगामी 25 नवम्बर 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होने बताया कि दिनॉक 04 सितम्बर को जन्माष्टमी, 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूॅजा, 25 सितम्बर को अन्नत चतुर्दशी, 02 अक्टूॅबर को महात्मा गॉधी जयन्ती, 11 अक्टॅॅूबर को महाराजा अग्रसेन जयन्ती, 19 अक्टूॅबर को दशहरा (महाष्टमी), 20 अक्टूॅबर को दशहरा नवमी/विजयादशमी, 26 अक्टॅूबर को महर्षि वाल्मीकि जयन्ती, 31 अक्टूॅबर को सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य नरेन्द्रदेव जयन्ती, 08 नवम्बर को दीपावली, 09 नवम्बर को गोवर्द्धन पूजा, 11 नवम्बर भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती, 15 नवम्बर को छठपूजा एवं 24 नवम्बर 2026 को गुरू नानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा त्यौहार तथा उक्त के अतिरिक्त सम्भावित/पड़ने वाली विभिन्न राष्ट्रीय/स्थानीय त्यौहारो/परीक्षाओ, सम्भावित धरना प्रदर्शन, हडताल, जूलुस आदि है।
उन्होने बताया कि शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गये है। इसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा। उन्होने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होगा। कोई भी सभा करने से पूर्व संबंधित उप जिला मजिस्टेªट अथवा जिला मजिस्टेªट से लिखित अनुमति लेनी होगी।
उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित/अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटकर पदार्थ जैसे-हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेंगा। उन्होने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है।
उन्होने बताया कि परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मी. की परिधि में तथा उसके बाहर भी धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का आदेश लागू है। उन्होने बताया कि कार्यक्रमों में डी.जे. व लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायेंगा। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन तथा पेजर, कल्कुलेटर, पेन स्कैनर, इलेक्ट्रानिक उपकरण नही ले जायेंगा।
उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों/धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियो को आघात पहुॅचे तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो। किसी भी व्यक्ति/पार्टी द्वारा कलेक्टेªट परिसर या उसके आस-पास धरना प्रदर्शन, घेराव या चक्का जाम अथवा हड़ताल पूर्णतया प्रतिबंधित है।
उन्होने बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों, सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने, बूढे/दिव्यांग के छड़ी/लाठी का प्रयोग करने, शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगो पर लागू नही होंगा किन्तु ध्वनि विस्तारक यत्रों के प्रयोग के लिए पूर्व अनुमति लेनी होंगी।
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लेखक के बारे में
पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले सर्वेश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में ‘तरुणमित्र’ के ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर ज़मीनी पकड़ और तथ्यपरक कवरेज उनके काम की पहचान है।
