पेपर लीक मामले में ढाका की जमानत अर्जी खारिज
जयपुर। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में फरार चल रहे सुरेश ढाका के भाई कमलेश की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी सुनिल रणवाह ने अपने आदेश में कहा कि आरोपित पेपर लीक से जुडे दो अन्य मामलों में भी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। ऐसे में यदि उसे जमानत दी गई तो वह पुन: समान प्रकृति के अपराधों में लिप्त हो सकता है। इसलिए आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है। जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण के दस्तावेज को लेकर विरोधाभास है। प्रार्थी के खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य भी नहीं है। उस पर सोवनी कुमारी को प्रश्न पत्र मुहैया कराने का आरोप है और सोवनी को पूर्व में ही जमानत दी जा चुकी है। मामले में उसे केवल सोवनी के साथ मोबाइल वार्ता के आधार पर ही शामिल किया गया है। जिस स्थान पर बस में अभ्यर्थियों को पेपर पढाया गया था, वहां भी प्रार्थी मौजूद नहीं था। वह करीब 11 माह से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कहा कि प्रार्थी पर पेपर लीक के गिरोह में शामिल होकर काम करने का गंभीर आरोप है। वह फरार चल रहे सुरेश ढाका का भाई और मुख्य अभियुक्त सुरेश विश्नोई का साला है। सुरेश के पकड़ में आने पर प्रार्थी की भूमिका के बारे में अन्य साक्ष्य भी आ सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती और एसआई भर्ती में भी उसे गिरफ्तार किया गया है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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