यूपी पुलिस की एमपी में बड़ी कार्रवाई, 19.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
भोपाल। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने मध्य प्रदेश के देवास निवासी तेल कारोबारी अशोक जैन की करीब 19 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। यह कार्रवाई रिफाइनरी पाइपलाइन से तेल चोरी के तीन साल पुराने मामले में की गई।
मथुरा पुलिस ने शुक्रवार को मामले का खुलासा किया है। सोनकच्छ के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट हर्षल बहरानी ने कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बुधवार को मथुरा पुलिस की टीम देवास पहुंची थी।
यहां सोनकच्छ प्रशासन के सहयोग से टीम ने सोनकच्छ तहसील की जमीनों और एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है, साथ ही कुर्क की गई संपत्तियों पर मथुरा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का बोर्ड लगाया गया है और संबंधित गांवों में मुनादी भी कराई गई।
पुलिस के अनुसार, करीब तीन साल पहले मथुरा के फरह क्षेत्र के सेरसा गांव के पास रिफाइनरी पाइपलाइन में सेंध लगाकर बड़े पैमाने पर तेल चोरी की गई थी।
ये खबर भी पढ़े : मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ मानसून, 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारीजांच में इस मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने गिरोह के 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी।
पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य अशोक जैन ने कथित अवैध कमाई से मध्य प्रदेश में कई संपत्तियां खरीदी थीं।
इनमें इंदौर स्थित एक पेट्रोल पंप, देवास जिले में तीन कृषि भूमि और दो प्लॉट शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत करीब 19 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने इन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
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