हर्ष फायरिंग को लेकर होटल मालिकों एवं मैरिज हॉल को  नोटिस

 विभिन्न पार्टी एवं उत्सव पर किए गए हर्ष फायरिंग की खबरों के बीच पुलिस ने नोटिस जारी किया है। जानकारी के लिए बता दें, कि पिछले कई दिनों से हर्ष फायरिंग की खबरें लगातार सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रसारित हो रही थी। इसी बीच रोहतास पुलिस ने एक नया नोटिस जारी करते हुए मैरिज हॉल एवं होटल मालिकों को निर्देशित किया है, कि शादी या उत्सव में बुक करने वाले लोगों से अस्त्र-शस्त्र निषेध का एक अंडरटेकिंग लेकर ही हॉल बुक करें। इस आशय के संबंध में यही होगा, कि उत्सव वाले स्थल पर शस्त्र नहीं लेकर जाएंगे या प्रदर्शन नहीं करेंगे और यहां हर्ष फायरिंग नहीं करेंगे। इस संबंध में दावथ थाना अध्यक्ष कृपाल जी ने जानकारी देते हुए बताया, कि आर्म्स एक्ट की धारा 25 ( 9 )में इसको लेकर सजा का प्रावधान है। ऐसे समय में यदि लाइसेंस वाले आर्म्स का उपयोग किया जाता है तो संबंधित लाइसेंस को रद्द कर शस्त्र को जप्त किया जाएगा।
 
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