सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत पर सुनवाई टली

सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत पर सुनवाई टली

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपित एवं सांसद इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। मंगलवार काे जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने दोनों पक्षों के आग्रह पर अगली सुनवाई 25 मार्च को करने का आदेश दिया।इस मामले में एनआईए ने इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि सांसद होने की वजह से उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

हाई कोर्ट ने 12 मार्च को इंजीनियर रशीद की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया था। इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि इंजीनियर रशीद ने इसके पहले भी संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी लेकिन कोर्ट ने केवल दो दिन संसद के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। हरिहरन ने कहा था कि संसद का सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा।

उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद बारामूला से सांसद हैं और बारामूला की आबादी जम्मू-कश्मीर की कुल आबादी का 45 फीसदी है। इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व खाली नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने मांग की थी कि इंजीनियर रशीद को कस्टडी पेरोल पर रिहा किया जाए।सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश वकील अक्षय मलिक ने कहा था कि इसके पहले हाई कोर्ट ने जो कस्टडी पेरोल दी थी उस समय इस मामले की सुनवाई के लिए कोई कोर्ट नियत नहीं थी। अब इस मामले में स्पेशल कोर्ट नियत कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और 19 मार्च को फैसला सुनाया जाना है।

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