समाजसेवी नरेश चंद्र दीक्षित पर मल्लावां कोतवाली में  दर्ज केस की विवेचना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोंक

समाजसेवी नरेश चंद्र दीक्षित पर मल्लावां कोतवाली में  दर्ज केस की विवेचना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोंक

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मल्लावां हरदोई।जिले में एक वरिष्ठ समाजसेवी पर महज इस बात पर फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी गई कि उन्होंने सड़क निर्माण से पूर्व भूमि पूजन कर दिया था। लखनऊ हाईकोर्ट ने केस की विवेचना पर यह कहकर रोंक लगा दी है कि भूमि पूजन कोई अपराध नहीं है, ये आम आदमी का अधिकार है। पूजा पाठ कोई भी कहीं भी कर सकता है। दरअसल उन्नाव-हरदोई जिले की सीमा से सटे गंज जलालाबाद निवासी वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी नरेश दीक्षित ने गंज मुरादाबाद से नयागाँव तक बन रही दोहरी सड़क पीडब्लूडी खण्ड-2 बिलग्राम से उन्नाव-हरदोई जनपद के सीमावर्ती गांवों को जोड़ने के लिए बन रही है। 
 
     सड़क निर्माण कार्य की खुदाई 02 जून से गंज मुरादाबाद उन्नाव से हुई थी। शुरुआत के समय श्री दीक्षित व अन्य सभ्रान्त लोगों की मौजूदगी में साधारण ढ़ंग से इसका भूमि पूजन हुआ था व खुशी में प्रसाद वितरण हुआ। निर्माण खण्ड-2 लो.नि.वि. हरदोई मुख्यालय बिलग्राम के सहायक अभियन्ता प्रथम शिव नारायन पाण्डेय द्वारा 09 जून को मल्लावां पुलिस कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर सं- 0199/2025 धारा 221,223,351,352 व 353(2) बीएनएस के अंतर्गत फर्जी रिपोर्ट लिखा दी गई।
 
उक्त एफआईआर के लिए समाजसेवी द्वारा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में न्याय के लिए रिट संख्या-5474/2025 (सीआरएलपी) दाखिल की। इस पर 25 जून 2025 को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस के दौरान टिप्पणी की कि ‘पूजा-पाठ करना आम नागरिक का अधिकार है’ पूजा कहीं भी कोई भी स्थान पर कर सकता है। पूजा सिर्फ किसी भी जनप्रतिनिधि को ही करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।इस सख्त टिप्पणी के साथ उच्च न्यायालय ने दर्ज एफआईआर की किसी प्रकार की विवेचना को स्थगित कर दिया है।
 
उक्त रिट में उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के विद्वान अधिवक्ता रजत प्रताप सिंह, कार्तिकेय सिंह व विजय कुमार त्रिवेदी ने बहस पूर्ण की थी। ज्ञातव्य हो गंज मुरादाबाद से हरदोई के सीमावर्ती गाँवों तक उक्त सड़क के दोहरीकरण की मांग शासन से वर्ष 2016 से की जा रही थी। इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने 06 अप्रैल 2018 को शासकीय पत्र प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग को उपरोक्त सड़क के मरम्मत एवं दोहरीकरण के लिए प्रस्ताव मांगा था।
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