दिव्यांग पेंशनर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतुNPCI, अपने बैंक में करा लें

दिव्यांग पेंशनर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतुNPCI, अपने बैंक में करा लें

संत कबीर नगर ,03 सितंबर 2024(सू0वि0)। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रवीश चंद्र ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन), कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में द्वितीय त्रैमासिक किस्त का प्रेषण माह सितम्बर, 2024 में एकाउण्ट बेस्ड पेमेंट के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रणाली द्वारा योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु दिव्यांग पेंशनरों को अपने बैंक खाते में NPCI (National Payment Corporation Of India) Mapper  की प्रक्रिया पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट में भुगतान मात्र NPCI Mapped Aadhar में ही किया जा सकता है। पेंशनरों द्वारा NPCI की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराने पर योजना का लाभ प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा।
जनपद में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन), कुष्ठावस्था पेंशन एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर समस्त दिव्यांग पेंशनरों को अवगत कराना है कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने बैंक से सम्पर्क कर NPCI (National Payment Corporation Of India) Mapper  की प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। 

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