जानलेवा हमले के दोषी दो भाइयों को 10 - 10 वर्ष का कारावास

जानलेवा हमले के दोषी दो भाइयों को 10 - 10 वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने मंगलवार को जानलेवा हमले के दो दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इंदुमई निवासी धीरी सिंह के बेटे को कुछ लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। मामले में धीरी सिंह ने थाने में संतोष कुमार पुत्र रामदास बघेल उसके भाई प्रमोद निवासी नगला रमिया तथा कमलेश पुत्र नारायण सिंह निवासी इंदुमई के खिलाफ 12 मार्च 2014 को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। मुकदमे के दौरान एक अभियुक्त कमलेश की मृत्यु हो गई। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने संतोष व प्रमोद को कातिलाना हमले का दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50-50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़ित के माता पिता को देने के आदेश दिए है।

 

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