नियुक्ति घोटाले में अयन शील की जमानत याचिका खारिज

सीबीआई की दलील को हाई कोर्ट की मंजूरी

नियुक्ति घोटाले में अयन शील की जमानत याचिका खारिज

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नगर निकाय भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अयन शील की जमानत याचिका खारिज कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में जो दलीलें दी थीं, अदालत ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अयन शील ने हाई कोर्ट में जमानत की अपील की थी। लेकिन बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इसका विरोध किया। एजेंसी ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल में 17 नगरपालिकाओं में भर्ती घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन अब तक केवल एक नगरपालिका की जांच पूरी हुई है। इस मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में, अयन शील को जमानत देना उचित नहीं होगा। सीबीआई की इस दलील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस स्मिता दास शामिल थे, ने अयन शील की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अयन शील को सबसे पहले स्कूल भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान, साल्टलेक स्थित उनके घर से कई ओएमआर शीट बरामद हुईं, जिससे भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ। दरअसल, अयन शील की कंपनी ही नगर निकायों की भर्ती प्रक्रिया में ओएमआर शीट की जिम्मेदारी संभाल रही थी। नगर निकाय भर्ती घोटाले के बाद से ही अयन शील पर लगातार गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

 

 

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