बिजनौर में भारी व खनन वाहनों पर प्रतिबंध लागू, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की पहल
बिजनौर। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और “Zero Fatality District (ZFD)” कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत जसजीत कौर ने भारी एवं खनन वाहनों के आवागमन के लिए नए प्रतिबंध लागू किए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसे मार्गों पर, जहां दिन में भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं की आशंका अधिक रहती है, अब समयबद्ध रोक लगाई गई है। यह निर्णय पुलिस विभाग और यातायात प्रबंधन की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
ये खबर भी पढ़े : शिक्षा विभाग में एरियर घोटाले में अमेठी समेत पांच जिलों में 15 ठिकानों पर सीबीआई का छापाप्रतिबंधित मार्गों में मण्डावली-मण्डावर, कोतवाली देहात-नहटौर-नूरपुर, धामपुर-नहटौर-झालू-बिजनौर तथा नजीबाबाद-रायपुर सादात-नगीना मार्ग शामिल हैं। जारी आदेश के अनुसार इन मार्गों पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक भारी एवं खनन वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहनों को वैकल्पिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए आवागमन करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों और चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनपदवासियों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा अभियान में सहयोग देने की अपील की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
