घर में जबरन घुसकर जानलेवा हमला करने वाले दोषी को 10 साल की सजा
औरैया: जानलेवा हमले में दोषी को 10 वर्ष का कारावास, अर्थदंड भी लगा
- अछल्दा थाना क्षेत्र का दो साल पुराना मामला, 27 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी विनय प्रकाश सिंह ने अछल्दा थाना क्षेत्र के ग्राम नगला धुंधे इटैली में दो वर्ष पूर्व रात में घर के अंदर सो रहे युवक पर जान से मारने की नीयत सेे प्राण घातक चोटें पहुंचाने के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 27 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
इस मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि अछल्दा थाना में वादी जनवेद ने रिपोर्ट लिखाई कि सात जुलाई 2024 की रात लगभग दो बजे वह घर के अंदर सो रहा था। बगल में बने घर में उसका बड़ा भाई जितेंद्र अपने बच्चों के साथ सो रहा था। तभी रात में अवनीश पुत्र मेहरबान सिंह यादव घर में घुस आया तथा सो रहे जितेंद्र पर फावड़े व डंडे से वार करने लगा।
जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर वादी की नींद खुल गई तो उसने जितेंद्र को मरणासन्न हालत में पड़ा पाया। उसे गंभीर हालत में सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने वादी की रिपोर्ट पर प्राण घातक हमले का नामजद मुकदमा पंजीकृत किया। साथ ही पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
यह मुकदमा अपर सत्र न्यायालय एफटीसी -02 में चला व शनिवार को इसका निर्णय सुनाया गया। इसके पूर्व अभियाूजन की ओर से एडीजीसी अरविंद राजपूत ने रात में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे गरीब बताते हुए रहम की मांग की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे विनय प्रकाश सिंह ने प्राण घातक हमले के दोषी नगला धुंधे इटैली निवासी अवनीश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजा पाए दोषी पहले से ही जिला काराकार इटावा में निरुद्ध है।
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लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब 03 वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट एडिटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
