ब्लाइंड मर्डर और लूट मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद
लखनऊ की अदालत ने प्रत्येक पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, मृतक की पत्नी को मिलेगा मुआवजा
लखनऊ। ब्लाइंड मर्डर और लूट के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय, लखनऊ ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद महज 115 दिनों में आया है।
पुलिस के अनुसार, थाना विकासनगर से संबंधित इस मामले में अदालत ने मौखिक, दस्तावेजी, वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉनिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सोनू, राहुल उर्फ शिवा और धनराज को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया।
अदालत ने हत्या के मामले में तीनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना, लूट से संबंधित धाराओं में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा एक अन्य धारा में तीन वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं न्यायालय के आदेश के अनुसार लागू होंगी।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अभियुक्तों से वसूले जाने वाले कुल जुर्माने की राशि का दो-तिहाई हिस्सा मृतक लालाराम की पत्नी को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है।
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पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले शिशिर पटेल वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ में पोर्टल इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘स्वतंत्र भारत’ से की और इसके बाद हिंदुस्तान तथा दैनिक जागरण जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में ब्यूरो चीफ के रूप में काम किया। उत्तर प्रदेश में आधारित रहते हुए उन्हें समाचार संचालन, संपादन और डिजिटल मैनेजमेंट का व्यापक अनुभव है।
