यूरिया क्रय करने वाले कृषक एवं यूरिया बिक्री करने वाले रिटेलरों के सघन जॉच के निर्देश
संत कबीर नगर ,03 जून 2025(सूचना विभाग)। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार यादव ने बताया है कि माह अप्रैल एवं मई 2025 में उर्वरक बिक्री की जाँच के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया है। समीक्षा में यह प्रकाश में आया है कि कई कृषकों द्वारा एक ही बार में 10 बोरी से अधिक यूरिया क्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में यूरिया क्रय करने वाले कृषक एवं यूरिया बिक्री करने वाले रिटेलरों के सघन जॉच के निर्देश शासन स्तर से दिये गये है।
उन्होंने कृषकों एवं उर्वरक प्रतिष्ठान स्वामियों को सूचित किया है कि वह किसी भी दशा में खतौनी के आधार पर प्रयोग होने वाली यूरिया से अधिक यूरिया का न तो क्रय करे और न ही उर्वरक विक्रेता यूरिया का विक्रय करे। यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा कृत्रिम रूप से यूरिया का पी०ओ०एस० मशीन से खारिज किया जाता है तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। 10 बोरी से अधिक खरीदने वाले कृषक एवं बेचने वाले उर्वरक विक्रेताओं की जॉच टीमों के द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है। कोई भी रिटेलर कम्पनी या डीलर के कहने पर यूरिया उर्वरक का कृत्रिम रूप से खारिज न करें, ऐसा करने पर उर्वरक लाइसेन्स निरस्त करते हुये प्रथम सूचना दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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