डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी के सर्टिफिकेट को फर्जी बताने वाली पीआईएल खारिज

डीजीपी अनुराग गुप्ता की पत्नी के सर्टिफिकेट को फर्जी बताने वाली पीआईएल खारिज

रांची। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता की पत्नी के सर्टिफिकेट को लेकर दर्ज मामले की सीबीआई जांच करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि गया के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता के मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) इतिहास के सर्टिफिकेट के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसे मामले में स्वीकृत नहीं दी गई। बाद में अनुराग गुप्ता का कैडर झारखंड हो गया, लेकिन उस मामले की जांच नहीं हुई। प्रार्थी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर पर सीबीआई से पूरे मामले की जांच करना के आग्रह किया था।

 

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