बालिका की हत्या में काेर्ट ने दाेषी काे सुनाई मुत्युदंड की सजा
महज 10 माह में मिला पीड़ित परिवार काे न्याय
कानपुर देहात। कानपुर देहात की अदालत ने भोगनीपुर क्षेत्र में हुई मासूम बच्ची की हत्या के मामले में महज 10 माह 13 दिन में फैसला सुनाते हुए दाेषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले का पीड़ित परिजनाें ने खुशी जताई है। शासकीय अधिवक्ता विवेक त्रिपाठी ने शुक्रवार काे बताया कि भोगनीपुर थानाक्षेत्र के ग्राम पिपरी में 23 जुलाई 2024 को पारिवारिक रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर आठ वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी थी। इस घटना में बच्ची की हत्या समेत छह अन्य गंभीर रूप से घायल हाे गए थे। घटना में पीड़ित वादी विनोद कुमार की शिकायत पर भोगनीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि जिला औरैया के दिबियापुर थाना अंतर्गत मुरली का पुरवा निवासी आरोपित दीपू पुत्र मुन्नूलाल ने घरेलू विवाद के चलते बीना देवी, महेन्द्र कुमार, सूर्यांश, पूजा, उमंग और आयुष पर बांके से हमला कर दिया। इस हमले में महेन्द्र कुमार की पुत्री काव्या की मौके पर ही मौत हो गई थी।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया था। मजबूत विवेचना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में सशक्त पक्ष रखा। इस केस काे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत विशेष निगरानी में रखा गया। आज एडीजे 06 की अदालत ने आरोपी दीपू को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धाराओं 103(1), 109(1), 118(1), 115 के तहत मृत्युदंड और 15 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उन्हाेंने बताया कि न्यायालय ने इस फैसले को कुछ ही समय में सुनाकर एक उदाहरण पेश किया है।
टिप्पणियां