दिव्यांग दम्पत्तियों के लिए खुशखबरी: शादी पर मिलेगी आर्थिक सहायता
शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना में ₹35 हजार तक की सहायता
रामनाथ सिंह
बिजनौर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि योजना के तहत युवक दिव्यांग होने पर ₹15,000, युवती दिव्यांग होने पर ₹20,000 तथा दोनों दिव्यांग होने पर ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विवाह करने वाले पात्र दम्पत्ति विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, बिजनौर में जमा करनी होगी।
योजना का लाभ लेने के लिए वर का बिजनौर जनपद का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यूडीआईडी), संयुक्त बैंक खाते की पासबुक, आधार कार्ड और आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। सीडीओ ने बताया कि विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है।
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लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
