खेसरहा गोवध अधिनियम के वांछित आरोपी संग पुलिस व एसओजी की मुठभेड़
मुठभेड़ के दौरान एक गिरफ्तार, दो फरार
रितिक श्रीवास्तव, सिद्धार्थनगर संवाददाता
सिद्धार्थनगर। जनपद के थाना खेसरहा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में गोवध अधिनियम का एक अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल होकर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके दो अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने अभियुक्त के पास से अवैध असलहा, कारतूस तथा गोवध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी बाँसी शुभेन्दु सिंह के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। 21/22 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि थानाध्यक्ष खेसरहा अनूप मिश्रा एवं एसओजी प्रभारी चंद्रकांत पाण्डेय की संयुक्त टीम क्षेत्र भ्रमण पर थी।
इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि देवरी गांव के उत्तर स्थित बगीचे में कुछ लोग गोवंश का वध कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में एक गो-तस्कर फिरोज अहमद (पुत्र गोली, निवासी देवरी टोला टेढ़िया, थाना खेसरहा) के बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
मुठभेड़ के दौरान उसके दो साथी—इरशाद (निवासी देवरी टोला टेढ़िया) और नान्हू (निवासी मदाइन, थाना दुधारा, जनपद संतकबीर नगर) अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उनकी तलाश कर रही है। घायल अभियुक्त फिरोज अहमद को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा भेजा गया है।
बरामदगी:
अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा (315 बोर), 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस (315 बोर/8mm), 02 अदद बांका/गड़ासा, 03 चाकू, 01 लकड़ी का टीहा/बोगदा, 01 तराजू, 01 किलो का बाट, 01 कीपैड मोबाइल, खून से सने रुमाल, रस्सी और चप्पल बरामद की गई है।
अपराधिक पृष्ठभूमि:
गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज अहमद एक शातिर अपराधी है, जिस पर पूर्व में भी शस्त्र अधिनियम एवं आबकारी अधिनियम के तहत थाना खेसरहा में 4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में थाना खेसरहा पर मु0अ0सं0 118/2026 के तहत BNS की धारा 3(5), 109(1), शस्त्र अधिनियम की धारा 5/27(1), 3/25, 4/25 एवं गोवध अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
