पर्याप्त आय अर्जित न करने वाली शिक्षित पत्नी भरण-पोषण की हकदार : हाईकोर्ट

--माता-पिता की संपत्ति या पेंशन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा

Published By Shishir Patel
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि केवल इस तथ्य से कि पत्नी शिक्षित है, उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह वास्तव में पर्याप्त आय अर्जित कर रही है। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने आगे टिप्पणी की कि पत्नी के माता-पिता की पेंशन या संपत्ति को पत्नी की स्वतंत्र आय के रूप में नहीं माना जा सकता है और इससे पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का कानूनी दायित्व समाप्त नहीं होता है।

इन टिप्पणियों के साथ, एकल न्यायाधीश ने पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें परिवार न्यायालय के उस फैसले और आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे अपनी पत्नी (विपक्षी पक्ष संख्या 2) को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

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याची पति आलोक तिवारी का मुख्य तर्क यह था कि उसकी पत्नी एक शिक्षित, रोजगार योग्य और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला है जिसके पास अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं और इसलिए वह धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है। यह बताया गया कि वह ट्यूशन और कोचिंग के काम से कमाती है और साथ ही अपनी मां की पेंशन और संपत्तियों से भी अपना भरण-पोषण करती है। पति ने यह भी तर्क दिया कि वह स्वयं नियमित रोजगार में नहीं है और अपने वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बोझिल है, इसलिए पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण-पोषण राशि अत्यधिक और असंगत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी मां एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका हैं जो पेंशन प्राप्त करती हैं और उनके परिवार की संपत्तियों को काफी अच्छी कीमत पर बेचा गया था।

इसके विपरीत, पत्नी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने विभिन्न स्थानों पर काम किया है, परामर्श का काम किया है, और वह अपने आयकर रिटर्न और पूर्ण वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने यह साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया है कि उसके पास अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय है।

कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि पत्नी के पास अलग रहने का पर्याप्त कारण था और याचिकाकर्ता ने उसकी उपेक्षा की थी। वित्तीय पहलुओं पर विचार करने से पहले, न्यायालय ने इस बात की जांच की कि क्या पत्नी के पास अलग रहने का पर्याप्त कारण था। इसमें पति द्वारा पत्नी और उसकी विधवा मां पर फ्लैट खरीदने के लिए 25 लाख रुपये की लगातार मांग, पत्नी की शारीरिक चोटों के संबंध में विरोधाभासी स्पष्टीकरण और उसकी मानसिक स्थिति और चरित्र के बारे में उसके निराधार आरोपों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा गया कि पत्नी के पास अलग रहने का पर्याप्त कारण था और पति ने उसकी उपेक्षा की थी। पति की वित्तीय क्षमता और प्रदान की गई भरण-पोषण राशि की शुद्धता के संबंध में, पीठ ने पति की चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में योग्यता पर ध्यान दिया।

याचिकाकर्ता की वित्तीय क्षमता और प्रदान की गई भरण-पोषण राशि की शुद्धता के संबंध में, पीठ ने पति की चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में योग्यता पर ध्यान दिया। न्यायालय ने पाया कि उनके पास पेशेवर अनुभव है, उन्होंने कंपनियों के साथ काम किया है, परामर्श का काम किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने विभिन्न स्थानों पर काम किया है, उनके पास एक कार है, और उन्होंने हवाई यात्रा और होटल में ठहरने पर खर्च किया है। उनकी जीवनशैली और 2017 में उनके द्वारा स्वीकार की गई इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह प्रति माह 90,000 रुपये कमाते हैं, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि वह सामान्य साधनों से ऊपर का जीवन स्तर बनाए रखते हैं और अपनी पत्नी का उचित तरीके से भरण-पोषण करने की वित्तीय क्षमता रखते हैं।

न्यायालय ने पति के खिलाफ उसके आयकर रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट जैसे सर्वाेत्तम साक्ष्यों को छिपाने के लिए भी प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला। न्यायालय ने गौर किया कि यद्यपि पति ने यह दलील दी कि पत्नी उच्च शिक्षित (एमएससी और बीएड) है और कोचिंग या ट्यूशन के काम से कमाती है, लेकिन वह यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका कि उसकी पत्नी वास्तव में कार्यरत थी या अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त आय अर्जित कर रही थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल इस तथ्य से कि विपक्षी पक्ष, संख्या 2, शिक्षित है, उसे भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पत्नी को केवल इसलिए भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह योग्य है, जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह वास्तव में पर्याप्त आय अर्जित कर रही है। पीठ ने यह भी कहा कि पति द्वारा पत्नी की मां की पेंशन या संपत्ति पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि वे पत्नी की स्वतंत्र आय का स्रोत नहीं हैं और वे पति के उसे भरण-पोषण करने के कानूनी दायित्व को समाप्त नहीं करते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भरण-पोषण की राशि का निर्धारण पक्षों की स्थिति, पत्नी की उचित आवश्यकताओं, पति की आय और देनदारियों तथा वैवाहिक घर में पत्नी द्वारा प्राप्त जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

आदेश में कहा गया कि, सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य दरिद्रता और बेघरपन को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जो पत्नी अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, वह भरण-पोषण के साधनों से वंचित न रह जाए। हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि पति के पास पर्याप्त साधन हैं और पत्नी की कोई स्वतंत्र आय नहीं है, पारिवारिक न्यायालय के उस फैसले और आदेश को बरकरार रखा जिसमें पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 20,000 रुपये देने का आदेश दिया गया था।

लेखक के बारे में

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पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले शिशिर पटेल वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ में पोर्टल इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘स्वतंत्र भारत’ से की और इसके बाद हिंदुस्तान तथा दैनिक जागरण जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में ब्यूरो चीफ के रूप में काम किया। उत्तर प्रदेश में आधारित रहते हुए उन्हें समाचार संचालन, संपादन और डिजिटल मैनेजमेंट का व्यापक अनुभव है।

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