कन्नौज: कृषक दुर्घटना बीमा योजना के 107 लाभार्थियों को डीएम ने बांटे सवा पांच करोड़
कन्नौज । मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को धनराशि वितरण कार्यक्रम अम्बेडकर नगर से सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आशीष कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया व लाभार्थियों की उपस्थिति में देखा व सुना गया।
इस अवसर पर जनपद के कुल 107 स्वीकृत दावों के सापेक्ष रूपये 5 करोड़ 23 लाख का वितरण किया गया, जिसमें तहसील कन्नौज के 26, तहसील छिबरामऊ के 64 एवं तहसील तिर्वा के 17 लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किये जाने का सांकेतिक चेक वितरित की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना हैं, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं। इस योजना के तहत यदि कोई किसान दुर्घटना में मृत्यु का शिकार होता हैं, तो उसके परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा दुर्घटना में 50 प्रतिशत दिव्यांगता पर 2.5 लाख एवं 25 प्रतिशत दिव्यांगता पर 1.25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।
उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के पात्रता हेतु कृषक/लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। कृषक, बटाईदार, पट्टेदार की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में योजना का लाभ प्रदान किया जाता हैं। कृषक बटाईदार, पट्टेदार की आग लगने, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप के काटने, जीव-जंतु/जानवर द्वारा काटने/मारने/आक्रमण से, समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने, आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने/दबने, मकान गिरने रेल/रोड/वायुयान/अन्य वाहन आदि से दुर्घटना, भूस्खलन भूकम्प, गैस रिसाव, विस्फोटक, सीवर चैंम्बर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता पर कृषक/विधिक वारिस/वारिसों को लाभ प्रदान किया जाता हैं।
इस योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित मृतक के दावेदार द्वारा संबंधित तहसील में अधिकतम तीन माह में ऑनलाईन/ऑफलाइन आवेदन कर सकता हैं। ऑनलाइन आवेदन https://bor.up.nic.in पर किया जा सकता हैं। आवेदन के साथ खतौनी प्रमाण पत्र, बटाईदार एवं पट्टेदार के संबंध के प्रमाणक, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पोस्टमार्टम नही हैं वहां पर पंचनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल तथा मोबाइल नम्बर दस्तावेज आवेदन के समय संलग्नक किये जायेगें।
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