नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्तों को सजा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्तों को सजा

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्तों को 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल दो लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तों में से एक अभियुक्त पीडिता की चाची का भाई है और दूसरा अभियुक्त उसका दोस्त है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 7 जुलाई, 2020 को पीडिता के चाचा ने किशनगढ़-रेनवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 16 साल की भतीजी दोपहर के समय घर के पीछे बने बाथरूम में नहाने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। वहीं कमरे में एक चिट्ठी मिली, जिसमें उसने स्वेच्छा से जाने की बात कही। इस दौरान एक मोबाइल भी मिला, जिसमें उसके रिश्तेदार की फोटो है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई की रिश्तेदार उसे लेकर गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने परिवादी के रिश्तेदार और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसकी चाची का भाई होने के कारण उससे बातचीत होती थी। अभियुक्त ने तीन मई, 2020 को उसे नशीला पेय पिलाकर मंदिर में शादी कर ली और वापस घर छोड़कर चला गया। इसके बाद 21 जून, 2020 की रात अभियुक्त उसके घर आया और उससे संबंध बनाए। पीडिता ने अदालत को बताया कि 7 जुलाई, 2020 को अभियुक्त के कहने पर वह उसके दोस्त के साथ गुरुग्राम चली गई। जहां वह उसके साथ डेढ माह रही। इसके बाद वह उसे जयपुर ले आया और उसके साथ संबंध बनाए। कुछ दिनों बाद अभियुक्त भी वहां आ गया और दोनों ने उससे संबंध बनाने चाहे और मना करने पर उससे मारपीट भी की। इसके बाद उसके परिजन और पुलिस आकर उसे ले गई।

 

 

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