राजगढ़ः दो लाख और कार की मांग को लेकर विवाहिता से मारपीट, पति-ससुर पर दहेज एक्ट का केस दर्ज
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जांच शुरू की
- ब्यावरा थाना पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया।
- पति और ससुर पर दो लाख रुपये व कार की मांग का आरोप।
- दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप।
राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर थाना पुलिस ने सुठालिया रोड निवासी 25 वर्षीय विवाहिता की शिकायत पर शनिवार को उसके पति और ससुर के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार विवाहिता ने बताया कि करीब ढाई वर्ष पहले उसका विवाह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन निवासी शिवाय भारद्वाज से हुआ था। शादी के समय उसके पिता ने सोने की चेन, अंगूठी, झुमकी, नथ सहित करीब पांच लाख रुपये नकद दिए थे। उपहारों और नकदी की कुल कीमत लगभग आठ लाख रुपये बताई गई है।
महिला का आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही पति, ससुर चंद्रहास भारद्वाज सहित ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपए नकद और एक कार की मांग करने लगे।
मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद से वह अपने मायके में रह रही है और भरण-पोषण का मामला ब्यावरा न्यायालय में विचाराधीन है।
शिकायत के अनुसार 11 जुलाई को न्यायालय में पेशी से पहले पति और ससुर उसके मायके पहुंचे। वहां उन्होंने फिर से दो लाख रुपए और कार की मांग की। महिला द्वारा असमर्थता जताने पर पति ने उसके साथ मारपीट की और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पति शिवाय भारद्वाज और ससुर चंद्रहास भारद्वाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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