एग्रीकल्चर ट्रैक्टर व कम्बाइन हार्वेस्टर के वाहनों का पंजीयन दिनांक 30. सितंबर तक किया जा सकेगा
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संत कबीर नगर ,12 सितम्बर 2024 (सू0वि0)।* सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) प्रियबंदा सिंह ने एग्रीकल्चर ट्रैक्टर व कम्बाइन हार्वेस्टर वाहन स्वामियों को सूचनार्थ अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार भारत स्टेज-3 (Term) के 37 किलोवाट (49.5. हार्स पॉवर) से कम इंजन क्षमता के एग्रीकल्चर ट्रैक्टर व कम्बाइन हार्वेस्टर के वाहनों का पंजीयन दिनांक 30.09.2024 तक किया जा सकेगा।
उक्त के दृष्टिगत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले ऐसे वाहन जो आपके प्रतिष्ठान द्वारा विक्रीत समस्त ट्रैक्टर/कम्बाइन वाहनों को डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑनलाईन शुल्क जमा करते हुए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रत्येक दशा में पत्रावली कार्यालय में प्रस्तुत कर एप्रूवल कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित तिथि के अन्दर डीलर द्वारा कार्यालय में वाहन की पत्रावली प्रस्तुत करके एप्रूवल नहीं कराया जाता है तो निर्धारित तिथि के बाद वाहन का पंजीयन से सम्बन्धित कार्य सम्भव नहीं हो सकेगा जिसके लिए सम्बन्धित डीलर स्वयं जिम्मेदार होगें।
उक्त के अतिरिक्त समस्त ट्रैक्टर/कम्बाइन डीलर को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 25.09.2024 तक इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय के मेल आई०डी०[email protected] पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि, उपरोक्त श्रेणी का कोई भी वाहन पंजीयन एप्रूवल हेतु लम्बित नहीं है।
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