केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के 23 आतंकियों को UAPA के तहत घोषित किया आतंकी,
JeM और LeT से जुड़े नाम शामिल
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पाकिस्तान में मौजूद 23 आतंकियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आधिकारिक रूप से आतंकी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अलग-अलग राजपत्र अधिसूचनाएं जारी कर इन सभी के नाम UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल किए। सरकार का कहना है कि ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
घोषित आतंकियों में मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसद्दिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जेहादी, फिरदौस अहमद भट, गुलाम फरीद, बिलाल अहमद मीर, आबिद कय्यूम लोन, नजीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वलीद, मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना यूसुफ तैबी, ओवैस फारूक, कारी याकूब शेख, राना इफ्तिखार, वसीम नूर जट, मोहम्मद शहीद फैसल, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की और हारून राशिद गनई शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के अनुसार, इनमें मसूद इलियास कश्मीरी जैश-ए-मोहम्मद का वरिष्ठ सदस्य है और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) के रावलकोट में सक्रिय है। उस पर युवाओं की भर्ती करने, आतंकियों को प्रशिक्षण देने और भारत में घुसपैठ कराने का आरोप है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह 22 अप्रैल 2022 को जम्मू के सुंजवां में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले समेत कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है।
सरकार ने यह कार्रवाई UAPA की धारा 35 के तहत की है, जिसके तहत किसी व्यक्ति के आतंकवाद में शामिल होने के पर्याप्त आधार मिलने पर उसे आधिकारिक तौर पर आतंकी घोषित किया जा सकता है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस फैसले से इन आतंकियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ कानूनी एवं जांच संबंधी कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी। भारत लंबे समय से पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों और उनके संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता रहा है।
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गर्गी विश्वकर्मा वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ से जुड़ी हैं और डिजिटल डिप्टी चीफ कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं। वह डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए स्पष्ट, तथ्यपरक और पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार करती हैं।
