हत्या के आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा साथ ही साथ 60 - 60 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई

हत्या के आरोपी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा साथ ही साथ 60 - 60 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई

कौशाम्बी  जिले के एक अदालत ने एक  युवक की हत्या के मामले में 8 माह के अंदर आरोपी पिता पुत्र आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 60-60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 10 सितंबर 2023 को वादी राम सिंह निवासी गरीबकापूरा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी द्वारा सैनी कोतवाली में सूचना दर्ज कराई गई कि उसके गांव के छेदी लाल व उसका पुत्र मिथुन मेरे पुत्र जसवंत सिंह को घर से बुला कर ले गए और सैनी थाना क्षेत्र में ईट पत्थर से कुचल हत्या कर उसकी हत्या कर दिया पुलिस ने इस मामले में छेदीलाल व मिथुन के विरुद्ध हत्याकी रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया अदालत ने उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत दोनों आरोपियों को जसवंत सिंह की हत्या का दोषी पाया जिस पर आज अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम आभा पाल ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 60-60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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