संपत्ति विवाद में भाई की हत्या के आरोपित को नहीं मिली जमानत
झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में करीब दस माह पूर्व संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई की लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर हत्या करने के आरोपित बड़े भाई को न्यायालय से राहत नहीं मिली।
जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत न मिलने के कारण आरोपित को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने साेमवार काे बताया कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के छोटी बड़ौनी निवासी मख्खन देवी ने चिरगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उन्होंने बताया था कि उनके दो पुत्र चिरगांव के कलेक्टर गंज में रहते थे, जबकि वह अपनी पुत्री के साथ दतिया में रहती थीं संपत्ति के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था।
आरोप है कि 26 अगस्त 2025 की रात करीब दस बजे छोटा भाई राकेश घर में सो रहा था। इसी दौरान बड़े भाई जितेंद्र ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से राकेश की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया।
जेल में निरुद्ध आरोपित की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए घटना और उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को जमानत देने से इंकार करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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