चाकू से युवक की हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
कौशाम्बी। जिले में छह वर्ष पुराने हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को हत्या का दोषी करार दिया।
अभियोजन के अनुसार, 1 फरवरी 2019 को पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के निवासी रोशन लाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
ये खबर भी पढ़े : लखनऊ में युवक के साथ मारपीट और निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने का आरोप, वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्जविवेचना के दौरान पुलिस ने कोइलहा निवासी श्रीचंद्र तथा निजामपुर पुरैनी निवासी गन्ना को आरोपी बनाते हुए साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-4) की अदालत में हुई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद 1 अगस्त 2026 को एडीजे प्रकाश चंद्र शुक्ला ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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पिछले छह वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय रोहित तिवारी कौशांबी में आधारित हैं और क्षेत्रीय मुद्दों की कवरेज में लगातार कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वह ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं।
