20 जुलाई तक कार्डधारकों को होगा खाद्यान्न का वितरण
बदायूं। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जुलाई के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न एवं चीनी का वितरण 06 से 20 जुलाई के मध्य कराया जाना है।
उन्होंने बताया कि उचितदर विक्रेताओं द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्डधारक 21 किग्रा गेहूं, 14 किग्रा चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा एवं 03 किग्रा चीनी सःशुल्क वितरित की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अर्न्तगत पात्र गृहस्थी परिवारों प्रति यूनिट 03 किग्रा गेहूं, 02 किग्रा चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया है कि वह इसके अनुसार अपने उचितदर विक्रेता से आवश्यक वस्तुये प्राप्त कर सकते हैं।
संबंधित खबरें
लेखक के बारे में
पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले शारिक नसीर वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ के बदायूं ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर ज़मीनी पकड़ और तथ्यपरक कवरेज के साथ वह लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
