बाराबंकी: नाबालिक बच्चों के साथ मारपीट के मामले में फंसे दरोगा साहब
बाराबंकी पुलिस कप्तान से 10 दिनों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश
मनोज शर्मा
- बाराबंकी एसपी 10 दिन में हलफनामा देकर बताएं कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई या नहीं ?
- दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई
बाराबंकी। नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट के मामले में फंसे दरोगा संतोष कुमार राय की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने इस मामले में बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक से 10 दिनों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
मामला विमल वर्मा पुत्र संत केंचन द्वारा दाखिल आपराधिक रिट याचिका संख्या 6419 वर्ष 2026 से जुड़ा है। याचिकाकर्ता के अनुसार 14 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ एस.आई. संतोष कुमार राय ने निर्दयतापूर्वक पिटाई की थी। याचिका के साथ चोट रिपोर्ट और समाचार पत्र की कतरन भी संलग्न की गई है।
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जस्टिस राजेश सिंह चौहान, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला नाबालिग से जुड़ा है। इसलिए बाराबंकी एसपी 10 दिन में हलफनामा देकर बताएं कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई या नहीं और दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो एसपी को अगली सुनवाई पर स्वयं उपस्थित होना होगा। विपक्षी संख्या 4 और 5 को नोटिस भी जारी किए गए हैं। अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को होगी।
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लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
