Mumbai: कालाचौकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिस्टल और 6 जिंदा कारतूसों के साथ आरोपी गिरफ्तार
By Rajesh Jaiswal
मुंबई। कालाचौकी पुलिस के अपराध नियंत्रण दस्ता ने रात की पेट्रोलिंग के दौरान बिना लाइसेंस के एक देसी पिस्तौल और छह ज़िंदा कारतूस रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आरिफ मोहम्मद असलम शेख (32 वर्ष) निवासी जे.जे. कॉलोनी, रिक्लेमेशन रोड, बांद्रा (पश्चिम) के तौर पर हुई है।\
पुलिस के मुताबिक, 27 जुलाई 2026 को श्रीकांत रेड्डी रोड पर बीएमसी (E) वार्ड ऑफिस के सामने, रे रोड पर ठाकुर वेयरहाउस इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान 10 लोग हुक्का पीते हुए मिले, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने बैन लगा रखा है। उस समय पुलिस ने सबकी तलाशी ली तो आरिफ शेख के पास बिना लाइसेंस का हथियार मिला। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से ₹25,000 कीमत की भारत में बनी 7.65 mm कैलिबर की पिस्तौल, ₹1,200 कीमत के छह ज़िंदा कारतूस, सैमसंग और वनप्लस कंपनियों के दो मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड ज़ब्त किया गया।
ये खबर भी पढ़े : एनडीपीएस एक्ट में 01 अभियुक्त को 01 किलो 200 ग्राम अवैध गाँजा के साथ किया गया गिरफ्तारपुलिस जांच में पता चला है कि आरिफ शेख आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ बांद्रा और एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मारपीट के आठ मामले दर्ज हैं, जबकि बांद्रा पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ का एक केस दर्ज है। वह बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस नंबर 919/2026 में भी फरार आरोपी है और उसके खिलाफ पहले भी दो बार तड़ीपार का एक्शन लिया जा चुका है।
इस मामले में, कालाचौकी पुलिस स्टेशन में केस नंबर 323/2026 दर्ज किया गया है और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट, 1959 के सेक्शन 3 और 25 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के सेक्शन 37(1)(a) और 135 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी के साथ मिले 9 और लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट, 2003 के सेक्शन 4 और 21 के तहत एक्शन लिया गया है और मामले की आगे की जांच असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हसन मुलानी कर रहे हैं।
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राजेश जायसवाल को पत्रकारिता क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव है। अपने लंबे करियर में उन्होंने समाचार लेखन और रिपोर्टिंग के विभिन्न दायित्व निभाए हैं। वर्तमान में वह ‘तरुणमित्र’ में कार्यरत हैं।
