बिना अनुमति पेड़ काटने पर निगम की कार्रवाई, कंपनी पर लगा लाखों का जुर्माना
बिना अनुमति 66 वृक्ष काटे जाने का मामला
भोपाल। भोपाल नगर निगम ने बिना अनुमति वृक्षों की कटाई किए जाने के मामले में उद्यानिकी कार्य से जुड़ी अर्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
साथ ही कंपनी को काटे गए वृक्षों की संख्या से 10 गुना अधिक पौधे लगाने तथा उनका तीन वर्ष तक नि:शुल्क संरक्षण एवं रखरखाव करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम के अनुसार पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र के संवर्धन के उद्देश्य से यह कार्रवाई मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 एवं नियम, 2002 के तहत की गई है।
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर उद्यान शाखा के अधिकारियों ने स्टेट डेयरी फार्म क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्यानिकी कार्य से संबंधित ठेका फर्म अर्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बिना अनुमति कुल 66 वृक्ष काट दिए गए हैं।
इनमें 60 बबूल, पांच खेजड़ी और एक पलाश का वृक्ष शामिल है। अधिकारियों के अनुसार इनमें 30 सेंटीमीटर से कम तथा उससे अधिक परिधि वाले वृक्ष भी शामिल थे। मामले में निगम प्रशासन ने संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर 3.30 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
इसके अलावा कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि काटे गए वृक्षों के बदले 10 गुना अधिक पौधे लगाए जाएं और उनका तीन वर्ष तक नि:शुल्क संरक्षण एवं देखभाल सुनिश्चित की जाए।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति वृक्षों की कटाई और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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