"हर बात में अदालत को मत घसीटिए" : दिल्ली हाईकोर्ट

CJP प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर

Published By Gargi Vishwakarma
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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका का तत्काल उल्लेख किए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "हर बात में अदालत को मत घसीटिए।"

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

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"हर बात में अदालत को मत घसीटिए।"

इस टिप्पणी के दौरान अदालत ने याचिका के गुण-दोष पर कोई आदेश पारित नहीं किया।

यह याचिका सोमवार को जंतर-मंतर और मध्य दिल्ली के अन्य इलाकों में हुए CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर दायर की गई है। देशभर से आए छात्र और CJP के कार्यकर्ता बार-बार हो रहे परीक्षा पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कथित तौर पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है।

इसी घटना को आधार बनाकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया गया है।

मामले में आगे की सुनवाई का इंतजार है।

लेखक के बारे में

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गर्गी विश्वकर्मा वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ से जुड़ी हैं और डिजिटल डिप्टी चीफ कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं। वह डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए स्पष्ट, तथ्यपरक और पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार करती हैं।

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