गढ़पिछवाड़ी जमीन विवाद में हुई हत्या के आरोपित काे मिली आजीवन कारावास की सजा

गढ़पिछवाड़ी जमीन विवाद में हुई हत्या के आरोपित काे मिली आजीवन कारावास की सजा

कांकेर। जिले के गढ़पिछवाड़ी में जमीन विवाद को लेकर हत्या हुई के 21 माह बाद आरोपित चमरू राम सलाम को आज मंगलवार जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड ना पटाने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जमीन विवाद को लेकर आरोपित ने हत्या की वारदात काे अंजाम दिया था।मिली जानकारी के अनुसार 21 जून 2023 की रात मृतक अन्नर सिंह अपने दोस्त धीरपाल के साथ रात 9 बजे घर लौट रहा था। इसी दौरान मेन रोड पर चमरू राम सलाम ने दोनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। धीरपाल भागने में सफल रहा, लेकिन अन्नर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पत्नी यशोवा तेता ने बताया कि विवाद की आवाज सुनकर वह मेन रोड पर पहुंची। वहां उसने देखा कि उसके पति सड़क किनारे झाड़ियों में गिरे हुए थे और आरोपित हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। पत्नी को देखते ही आरोपित मोटरसाइकिल से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर 22 जून को मामला दर्ज किया। उसी दिन आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शासकीय अभियोजक ईश्वर लाल साहू के प्रयासों से कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

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