राजबल्लभ की रिहाई के खिलाफ बिहार सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
नाबालिग दुष्कर्म मामले में राजबल्लभ को हाई कोर्ट ने किया बरी
- उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाये सवाल
नवादा। नाबालिक से दुष्कर्म के गंभीर आरोपों में हाई कोर्ट से बरी पूर्व मंत्री राजबल्लव प्रसाद यादव के विरुद्ध बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। नवादा में उनके समर्थकों में हताशा देखी जा रही है। निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी,जिसे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया था।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय ने कई ठोस प्रमाणों को नजर अंदाज कर पूर्व मंत्री राजबल्लव प्रसाद को दुष्कर्म के गंभीर मामले में रिहा किया है ।
ये खबर भी पढ़े : पप्पू यादव की प्रेस वार्ता में हंगामा, एक अज्ञात व्यक्ति के चप्पल फेंकने का आरोप, समर्थकों ने की पिटाईबिहार सरकार ने अपने पक्ष में कहा है कि महिला चिकित्सक की रिपोर्ट की निचली अदालत में कहीं चर्चा भी नहीं है। वह रिपोर्ट इस मुकदमे की संचिका का हिस्सा भी नहीं है ।बावजूद उसके आधार पर रिहाई किया जाना, न्याय संगत नहीं है।बिहार सरकार के अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि दुष्कर्म पीड़ित बालिका की उम्र को प्रमाण पत्र के आधार पर नजरअंदाज करने तथा उसके गवाही को नजरअंदाज करना न्याय संगत नहीं है।साथही यह भी कहा गया है कि जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसकी गवाही पर भी सजा निश्चित तौर पर बरकरार रखी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं कर न्याय का गला घोटा गया है ।इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख निर्धारित की है। एक बार फिर बिहार सरकार ने पूर्व मंत्री राजबल्लभ के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना है।
राजबल्लव की पत्नी विभा देवी राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर नवादा से विधायक बनी है ।अब सम्राट सरकार ही उनके पति के रिहाई के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने के मामले काे लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। बिहार सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से राजबल्लभ प्रसाद की परेशानियां बढ़ गई है।
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लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
