हाईकोर्ट: क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश
सोशल मीडिया हैंडल के जरिये नोटिस जारी करने का आदेश
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस मामले के प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल के जरिये नोटिस जारी करने का आदेश दिया। बेंच ने साफ किया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से यह उम्मीद नहीं कर सकतीं कि वह अपने आप आपत्तिजनक कंटेंट को हटा लेंगे।
बेंच ने कहा कि इस मसले पर कोर्ट ही पड़ताल कर आदेश दे सकती है। इस दौरान युवराज सिंह के वकील ने कहा कि आपत्तिजनक कंटेंट के दो लिंक हटा दिए गए हैं। बाकी लिंक के जरिये युवराज सिंह की बिना अनुमति के अनधिकृत रूप से उनके नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये खबर भी पढ़े : पंजाब के संगरूर में भाजपा कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, एसआईटी गठित, सुरक्षा बढ़ाई गईइससे पहले हाई कोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुका है। इनमें क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम अभिनेता मोहनलाल, पूर्व सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर, आचार्य बालकृष्ण, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, अभिनेत्री काजोल, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और करण जौहर के नाम प्रमुख हैं।
संबंधित खबरें
लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
