इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से अब्बास अंसारी को राहत,विधायक पद बरकरार
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) विधायक अब्बास अंसारी को उच्चतम न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सजा पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी।
दरअसल, हेट स्पीच के मामले में ट्रायल कोर्ट ने अब्बास अंसारा को सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी के विधायक पद पर खतरा मंडराने लगा था। अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की सजा पर रोक लगा दी थी।
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हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
