440 करोड़ के फंड मामले में TMC को कोर्ट से राहत, बैंक खाते चलाने की मिली इजाजत
रोजमर्रा के खर्चों के लेन-देन की दी इजाज़त
- सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल
कोलकता। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पार्टी को अपने बैंक खातों से रोजमर्रा के खर्चों के लिए लेन-देन करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि खातों का संचालन अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी की निगरानी में ही किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं हैं और जांच एजेंसियां अब तक ठोस साक्ष्य जुटाने में सफल नहीं रही हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक चुनाव आयोग इस मामले में कोई फैसला नहीं लेता, तब तक टीएमसी का बागी गुट विशेष अधिकारी से संपर्क नहीं करेगा।
यह मामला टीएमसी से जुड़े कथित फंड विवाद से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 440 करोड़ रुपये वाले बैंक खातों की जांच शुरू की है। इसी सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी भी की गई, जिनमें एक निजी एविएशन कंपनी का कार्यालय भी शामिल था। जांच उन बैंक खातों को लेकर की जा रही है, जिन पर पहले से ही डेबिट फ्रीज लगाया गया था।
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लेखक के बारे में
हर्षित साहू पिछले करीब दो वर्षों से ‘तरुणमित्र’ से जुड़े हुए हैं और बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं। वह लखनऊ में आधारित हैं और समाचार लेखन के माध्यम से समसामयिक, सामाजिक एवं स्थानीय मुद्दों से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
