जिलाधिकारी श्री अमित कुमार पाण्डे द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरी के आरोपी कर्मी का किया गया निलंबन
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पत्रकार नगर, खगडिया।श्री विवेकानंद कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक पदस्थापन अनुमंडल कार्यालय, गोगरी, तत्कालीन प्रतिनियुक्ति, अंचल कार्यालय, गोगरी, वर्तमान प्रतिनियुक्ति, प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय परिषद, खगड़िया के विरूद्ध अंचल अधिकारी, गोगरी के द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया गया की श्री कुमार पर रिश्वत के तौर पर ऑनलाइन राशि लेने संबंधी आरोप लगाया गया है, जिसके फलस्वरूप श्री कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक करवाई करने हेतु अनुरोध किया गया, साथ ही प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय परिषद, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त पत्र के द्वारा भी श्री कुमार के विरुद्ध कई दिनों से बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाने का जिक्र करते हुए कार्रवाई करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। श्री कुमार के कार्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहना भ्रष्ट कर्मी के श्रेणी, सरकारी कार्य में लापरवाही, उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है।
अतएव जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त आरोपों के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री विवेकानंद कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 भाग-4-09(1) (क) (ग) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, बेलदौर निर्धारित किया गया है, साथ ही निलंबन अवधि में उक्त नियमावली के भाग -4-10(1) के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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