एफआईआर के नाम पर पासपोर्ट न जारी करना अनुचित

एफआईआर के नाम पर पासपोर्ट न जारी करना अनुचित

प्रयागराज। इलाहाबाद ने पासपोर्ट विभाग को याची के पासपोर्ट पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय के हवाले से कहा कि एफआईआर दर्ज होने के कारण पासपोर्ट जारी करने से इनकार करना अनुचित है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित की खंडपीठ ने कैलाश सिंह की याचिका पर उनके अधिवक्ता आदर्श शुक्ल व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। मामला प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में  हरभानपुर गांव निवासी याची कैलाश सिंह का है। उनके खिलाफ फूलपुर थाने में आईपीसी की धारा 149, 147, 452, 333, 506 व 425 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इस एफआईआर के कारण याची का नया पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। इस पर याचिका दाखिल की गई।

अधिवक्ता ने कहा कि पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ व दो अन्य के मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के कारण उसे पासपोर्ट जारी करने से इनकार करना अनुचित है।

About The Author

अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें

टिप्पणियां