ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता, दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दोषी को 20 साल की सख्त कैद
लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी रंग लाई, अदालत ने 59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग की संयुक्त एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप वजीरगंज थाने में दर्ज दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 59 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देशन में महिला अपराध एवं सुरक्षा इकाई, पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, सहायक पुलिस आयुक्त चौक, थाना वजीरगंज पुलिस, अभियोजन कार्यालय और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला आया।
ये खबर भी पढ़े : कांवड़ यात्रा-2026 को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए तैयारियों की समीक्षाविशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ने 30 जुलाई 2026 को वाद संख्या 2045/2024 एवं मुकदमा अपराध संख्या 182/2024 में फैसला सुनाते हुए आरोपी पूरन कश्यप को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(N), 323, 504, 506, 452 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 59,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही आदेश दिया है कि अभियुक्त द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में आरोपियों को समयबद्ध और प्रभावी पैरवी के माध्यम से सजा दिलाना है। इस मामले में पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वित प्रयासों से दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका।
संबंधित खबरें
लेखक के बारे में
पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले शिशिर पटेल वर्तमान में ‘तरुणमित्र’ में पोर्टल इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘स्वतंत्र भारत’ से की और इसके बाद हिंदुस्तान तथा दैनिक जागरण जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में ब्यूरो चीफ के रूप में काम किया। उत्तर प्रदेश में आधारित रहते हुए उन्हें समाचार संचालन, संपादन और डिजिटल मैनेजमेंट का व्यापक अनुभव है।
