जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों के मानक के अनुरूप न पाए  जाने पर होगी कार्यवाही =सीएमओ                 

जनपद में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कसा शिकंजा,5 सेंटरो के भेजी नोटिस          

 अंबेडकर नगर।पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सा इकाई पर सिर्फ तीन प्रकार के चिकित्सकों द्वारा अल्ट्रासाउंड का कार्य किया जा सकता है ।
एक वह जो एमबीबीएस ग्रेजुएशन के बाद छ: माह का ट्रेनिंग पेल्विक सोनोग्राफी हेतु प्राप्त किया हो l दूसरे ऐसे चिकित्सक जो 9 जनवरी 2014 के पहले एमबीबीएस ग्रेजुएशन के साथ अनुभव के आधार पर अल्ट्रासाउंड कर रहे हो lतीसरे ऐसे मेडिकल ग्रेजुएट चिकित्सा जो पोस्ट ग्रेजुएशन रेडियोलॉजी विद्या में रखते हो l
अवगत कराया गया कि किसी भी चिकित्सक का पंजीयन जनपद में मात्र दो जगह पंजीकृत हो सकता हैl यदि किसी चिकित्सक का पंजीयन किसी दूसरे जनपद में पंजीकृत है तो वह अवैध माना जाएगा l
पीसी पीएनटी अधिनियम 1994 के प्रभावी क्रियांवा के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय कुमार शैवाल ने जनपद के पंजीकृत सभी 67 अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर के फाइलों का अवलोकन कर लिया है l
इसी क्रम में जनपद अंबेडकर नगर के पांच अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटरों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय शैवाल ने नोटिस जारी किया गया l
जिसमें एसकेडी डायग्नोस्टिक सेंटर टांडा रोड हसवर अंबेडकर नगर, साक्षी डायग्नोस्टिक सेंटर नरियाव जहांगीरगंज,
 राज हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर दोस्तपुर रोड अकबरपुर अंबेडकर नगर , अन्नू नर्सिंग होम शहजादपुर अकबरपुर अंबेडकर नगर, अथर्व स्कैन एंड लैब नियर एसपी ऑफिस जिला अंबेडकर नगर है l
उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय वर्मा ने बताया की यह कार्यवाही अनवरत चलती रहेगी प्रत्येक दिवस में पांच सेंटर को नोटिस प्रेषित की जाएगी l
बुलावे की तारीख पर चिकित्सक के उपस्थित न होने पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के धारा 25 के अंतर्गत प्रतिदिन 1000 रुपए फाइन चार्ज किया जाएगा l
संबंधित सेंटर यदि समय रहते अपने पंजीयन को नियमानुसार नहीं करवाते हैं  तो लाइसेंस निरस्त करके नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा l

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